भड़काऊ भाषण मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा

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मऊ: उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से विधायक और पूर्व माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में शनिवार को यहां विशेष अदालत ने दो साल की कैद और 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी हरेद्र सिंह ने बताया कि जज डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की एमपी-एमएलए अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी और उसके सहयोगी मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि अब्बास अंसारी को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो साल की कैद और 11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

उन्होंने बताया कि विधायक अब्बास अंसारी के चुनाव एजेंट और सहयोगी मंसूर अंसारी को छह महीने की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मऊ सदर विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने 03 मार्च 2022 की शाम नगर क्षेत्र के पहाड़पुरा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को रोककर सबक सिखाया जाएगा। समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने के बाद किसी का तबादला नहीं किया जाएगा। सभी को यहीं रखा जाएगा और हिसाब-किताब किया जाएगा। इस मामले का संज्ञान लेते हुए उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया।

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