पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 12 से अधिक मामलों में मिली जमानत 

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इस्लामाबाद: जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने मंगलवार को 12 से अधिक मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। बुशरा बीबी ने हालांकि अदालत से कहा कि उनका पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सुप्रा ने बुशरा को डी-चौक पर हुए प्रदर्शन से संबंधित 13 मामलों में सात फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। 

इसके अलावा पिछले साल प्रदर्शन के दौरान अर्द्धसैनिक रेंजरों की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में भी जमानत दी गई। बीबी के अलावा, उनके पति खान (72) और पार्टी के अन्य नेताओं को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत रमना पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार खान ने पार्टी नेतृत्व, पत्नी बुशरा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और अपनी बहन अलीमा खान को उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास करने और ‘‘इस उद्देश्य के लिए किसी भी चीज को आग लगाने या किसी को भी मारने के निर्देश दिए थे’’। 

‘जियो न्यूज’ के खबर के अनुसार सुनवाई के दौरान बुशरा से बातचीत में न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसमें कुछ समय लगा है, लेकिन कानूनी प्रोटोकॉल का पालन किया गया है।’’ बुशरा ने कहा, ‘‘यह कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमने अदालतों पर भरोसा खो दिया है।’’ इस बात पर असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति सुप्रा ने आश्वासन दिया, ‘‘हर जगह ऐसा नहीं है। न्याय प्रणाली, अपनी खामियों के बावजूद, काम कर रही है। अगर न्याय व्यवस्था ढह गई तो समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।’’ 

बुशरा ने न्यायिक प्रक्रिया के बारे में अपनी चिंताओं को उजागर करते हुए एक मुकदमे के दौरान की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक न्यायाधीश का रक्तचाप 200 तक बढ़ गया था, फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, ‘‘देश में कानून तो है लेकिन न्याय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक खान को संविधान की सर्वोच्चता को बनाये रखने के लिए जेल में डाल दिया गया है। हमने जो कुछ भी सहा है, इससे कानून पर हमारा विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है।’’ 

न्यायाधीश को बताया गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में 13 मामले दर्ज हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें सभी 13 मामलों में पांच-पांच हजार रुपये के जमानत निजी मुचलकों पर सात फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। बुशरा ने जनवरी, 2018 में खान से शादी की थी। 

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