कांगड़ा के दो बड़े नशा तस्कर तीन-तीन महीने के लिए नजरबंद
धर्मशाला, 25 जनवरी।कांगड़ा में दो बड़े नशा तस्करों को तीन-तीन महीने के लिए नजरबंद किया गया है। दोनों ही आरोपी चिट्टा सहित अन्य नशे की तस्करी में शामिल हैं और उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई बड़े मामले भी दर्ज है। इसके लिए कांगड़ा पुलिस विभाग ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों ही नशा तस्करों को निवारक हिरासत में लिया है। जिइसमें नशा तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए मोहित कुमार उर्फ बुल्ली व अमित मल्होत्रा को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन-तीन माह के लिए धर्मशाला जिला कारागर में नजरंबद कर जेल में भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोहित कुमार उर्फ बुल्ली पुत्र गोपाल दास निवासी सिविल बाजार धर्मशाला, जिला कांगड़ा के विरुद्ध पुलिस थाना धर्मशाला एवं शाहपुर, जिला कांगड़ा में एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी से
संबंधित चार मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसके कब्जे से चरस, हेरोइन/चिट्टा तथा ट्रामाडोल पाउडर की उल्लेखनीय मात्रा बरामद की गई है। इसके अलावा दूसरे आरोपी के मामले में आरोपी अमित मल्होत्रा पुत्र स्वर्गीय राम मूर्ति निवासी वार्ड नंबर-12, राम चौक घुघर, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के विरूद्ध थाना पालमपुर में एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित तीन मामले पंजीकृत हैं, जिनमें उसके कब्जे से हेरोइन/चिट्टा एवं ट्रामाडोल जैसी नशीली दवाओं की बरामदगी की गई थी।
उक्त दोनों ही आरोपियों की बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की गतिविधियां लगातार जारी रखने के तथ्य सामने आए हैं। पुलिस एवं अन्य खुफिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी क्षेत्र में नशीली दवाओं की आपूर्ति और वितरण में सक्रिय रूप से संलिप्त है, जिससे विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य एवं समाज की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनकी गतिविधियों को रोकना सार्वजनिक हित एवं जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पाया गया। जिस पर जिला काँगड़ा पुलिस द्वारा आरोपी मोहित कुमार उर्फ बुल्ली व अमित मल्होत्रा के खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निवारक हिरासत के संबंध में 15 दिसंबर को व 27 दिसंबर 2025 को प्रोपोजल तैयार करके उच्चाधिकारियों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था, जो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी मोहित कुमार उर्फ बुल्ली व आरोपी अमित मल्होत्रा को तीन माह की अवधि के लिए जिला जेल कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। जिस पर 24 जनवरी को पुलिस थाना धर्मशाला द्वारा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार करके जिला कारागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निवारक हिरासत पर भेज दिया गया है।
उधर, पुलिस अधीक्ष कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि जिला कांगड़ा पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति के तहत कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।
