नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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हरिद्वार। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हरिद्वार पुलिस की प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के चलते करीब आठ माह के भीतर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपित को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र में 16 जनवरी 2026 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का सरकारी अस्पताल, हरिद्वार में मेडिकल परीक्षण कराया।

कोतवाली नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इसके बाद विवेचक ने मामले से जुड़े साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए 2 मार्च को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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