भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी पत्नी को 17-17 साल की जेल

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा झटका लगा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष आदालत ने तोशाखाना-II भ्रष्टाचार मामले में दोनों को 17-17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इमरान और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।

भ्रष्टाचार का यह मामला साल 2021 से जुड़ा है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को एक बेहद कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया था। जांच में सामने आया कि इन गहनों की वास्तविक कीमत 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपए से अधिक थी, लेकिन इसे मात्र 58 लाख रुपए में खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने इसे विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया।

कोर्ट ने इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। बुशरा बीबी को भई समान धाराओं में कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोनों पर 1 करो 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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