दून में शस्त्र लाइसेंसधारकों के लिए अहम सूचना, UIN जनरेट न होने पर लाइसेंस होंगे निरस्त

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देहरादून: उप जिला अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी शस्त्र कुमकुम जोशी ने अवगत कराया है शासन के निर्देश 03 सितम्बर, 2025 के द्वारा 30.06.2020 के पश्चात ऐसे प्रकरण जिनमें NDAL-ALIS पोर्टल पर यू०आई०एन० (UIN) जनरेट नहीं हुआ है को निरस्त करते हुये शस्त्रधारको को पुनः ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने हेतु तथा सम्बन्धित आवेदको के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर आयुध नियम-2016 के अनुक्रम में नवीन लाईसेन्स जारी किये जाने की कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुये है।

उन्होंने जनपद देहरादून के ऐसे समस्त शस्त्र लाईसेन्सधारकों को सूचित किया है कि जिनके शस्त्र लाईसेन्स पर यू०आई०एन० (UIN) जनरेट नहीं है, वे सभी शासनादेशानुसार पुनः आवेदन हेतु समस्त अभिलेखों सहित शीघ्र से शीघ्र शस्त्र अनुभाग, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून में उपस्थित हो ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं शस्त्र लाईसेन्सधारी का होगा।

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