4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएंगी कफ-कोल्ड की ये दवाएं, सरकार की एडवाइजरी जारी

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नई दिल्ली। सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘क्लोरफेनिरामाइन मेलेट’ और ‘फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड’ वाले सभी ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) यानी Fixed-dose combination वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को जारी एक अधिसूचना के जरिए इन दोनों रासायनिक यौगिकों वाले कुछ एफडीसी पर इसी आयु संबंधी चेतावनी के साथ पाबंदियां लगाई थी।

नयी अधिसूचना के तहत अब इन दोनों यौगिकों वाले सभी दवा संयोजनों पर यह पाबंदी लागू होगी। यह फैसला एक विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। सरकार ने कहा कि इन दवा संयोजनों का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं।

दवा निर्माताओं को इन दवाओं के लेबल, पैकेट के अंदर दिए जाने वाले सूचना पत्र और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी लिखने का निर्देश दिया गया है-” ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन’ का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।” यह अधिसूचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी की गई है और राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गई है।

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