हिप्र के सभी जिलों में वाहनों के वीआईपी नंबरों की लगेगी ऑनलाइन बोली

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शिमला:  हिमाचल में सोमवार से प्रदेश के सभी जिलों में वाहनों के लिए वीआईपी नंबरों की बोली लगेगी। मौजूदा समय में शिमला और बैजनाथ में ही वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली लग रही थी। विभाग इन 2 कार्यालयों में ट्रायल कर रहा था कि नई व्यवस्था के साथ पोर्टल कैसे चलेगा। अब यह ट्रायल सफल हो गया है। ट्रायल के सफल होने के बाद सोमवार से इसे सभी आरटीओ में शुरू किया जाएगा।

फैं सी पोर्टल पर वीआईपी नंबर की बोली लगाने के लिए लोगों को नंबर के बेसिक प्राइस की 30 प्रतिशत राशि पहले ही देनी पड़ेगी। उसके बाद बोली में भाग लिया जा सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी नंबर का बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है तो बोली लगाने वाले व्यक्ति को 33 हजार रुपए की राशि बोली लगाने से पहले जमा करनी होगी। इसके बाद चाहे बोली करोड़ रुपए तक ही क्यों न चली जाए।

लेकिन व्यक्ति से 33 हजार रुपए की राशि ही ली जाएगी। बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर प्रथम बोलीदाता नंबर को नहीं खरीदता है तो उसकी 33 हजार रुपए की राशि वापस नहीं होगी। वह राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी तथा उस विशेष नंबर के लिए विभाग द्वारा दोबारा बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर अपनी पसंद के विशेष नंबरों के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए 2 हजार रुपए का पंजीकरण शुल्क जमा करवाना होगा।

रविवार के दिन इन नंबरों की बोली का परिणाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन स्वत: ही घोषित हो जाएगा। बोली के लिए पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ता को विशेष वाहन नंबरों के लिए निर्धारित आधार मूल्य की 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करवानी अनिवार्य होगी।

बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आवेदनकर्ता यदि किसी कारण विशेष नंबर लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापस नहीं होगी। यह राशि सरकारी कोष में जमा होगी तथा उस विशेष नंबर के लिए विभाग द्वारा दोबारा बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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