देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन 14 नवंबर को, ऋण वसूली से जुड़े लंबित मामलों का सुलह से होगा निपटारा

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देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अधिकरण में लम्बित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुँगराकोटी द्वारा बताया गया कि ऋण वसूली अधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिये त्वरित और न्यायिक समाधान देता है। इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से बकाया ऋणों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है, जिससे महंगी कोर्ट फीस से भी मुक्ति मिलती है तथा आपसी सहमती से विवाद का समाधान होता है, जोकि ऋणदाता और कर्जदार दोनों पक्ष के लिये लाभकारी होता है।

अतः जो वादी व प्रतिवादी अपने मामले का विशेष लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे दिनांक 13.11.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर मामले को नियत करवा सकते हैं तथा अपने मामलों का निस्तारण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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