दून DM का कड़ा एक्शन: पटाखा विवाद में शस्त्र लहराने वाले का लाइसेंस निलंबित, निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू

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देहरादून: रायपुर थाना अंतर्गत दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद पर एटीएस कॉलोनी में शस्त्र लहराने का मामला सामने आया। जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया है। तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एटीएस कालोनी में दीपावली के दिन आपसी विवाद में तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला डीएम तक पहुंचा तो डीएम शस्त्र जब्त कराते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया है। अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही तय है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है ऐसा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। शस्त्र लाईसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया गया था उनका घोर उल्लंघन हुआ है। मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने की घटना से भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की है प्रबल संभावना; दोनों पक्षों को डीएम ने तलब किया।

उक्त घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि थाना प्रभारी रायपुर, देहरादून के माध्यम से उ०नि० चौकी प्रभारी मयूर विहार थाना रायपुर देहरादून ने अपनी आख्या 24.10.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि 19.10.2025 को थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत एटीएस कालोनी में दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया था। शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान मा० न्यायालय को प्रेषित किया गया है। उक्त घटना के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144 एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून द्वारा मामूली विवाद के दौरान अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया गया। मामूली विवाद के दौरान इस प्रकार लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करना उक्त शस्त्र लाईसेंस घारक पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य है जिस पर उनका शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस धारक का शस्त्र लाईसेंस निलिम्बत कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144एल एटीएस कालोनी का शस्त्र लाईसेंस संख्या-597/थाना रायपुर यूआईएन नं0-335601004165002023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने लाईसेंस निलम्बित करते हुए शस्त्र जब्त करवा दिया है। तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

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