मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर
देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए। साथ ही इन प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद कई अहम मुद्दों पर सरकार की मुहर लग गई है।
उत्तराखंड सरकार ने लिए कई बड़े फैसले
बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबंधन प्रभाग के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा एनडीआरएफ तथा एसडीआरफ की दरों का पुनः निर्धारण किया गया है। वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। इसमें 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति, उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
वहीं राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति दी है। साथ ही ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी भी दे दी गई है।
चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कर्मियों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाये” की सीमा तक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।