कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने 23 जुलाई तक मांगा जवाब

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी संदेह जताया गया है।

इन सभी आरोपों को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की और मंत्री गणेश जोशी को 23 जुलाई तक अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी जवाब का प्रत्युत्तर मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 23 जुलाई तय की है।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हुई, जो गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए।

याचिका देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में आरोप है कि मंत्री ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपने शपथपत्र में नौ करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति घोषित की थी, जबकि उनकी संपत्ति वास्तविकता में इससे अधिक बताई जा रही है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि मंत्री ने बागवानी और जैविक खेती से संबंधित योजनाओं के नाम पर विदेश यात्राएं कीं और सैन्य धाम निर्माण में भारी गड़बड़ी की गई है।

हाईकोर्ट अब इन सभी मामलों की विस्तार से जांच करेगा और मंत्री के जवाब के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।

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