टैक्सी चालक से मारपीट में दस दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ मुकदमा

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देहरादून: राजपुर रोड पर टैक्सी चालक के साथ मारपीट करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने दस दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। जबकि पीडित ने राजपुर थाने से लेकर एसएसपी तक गुहार लगायी लेकिन कहीं कोई सुनवायी नहीं हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मित्र लोक कालोनी बल्लूपुर निवासी ध्रपदपुंज ने राजपुर थाने व एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके पास एक स्वीफ्ट डिजार कार है जिसको वह टैक्सी में चलाता है तथा उसके ड्राइवर का नाम नोबत राम पुत्र शिव दयाल है। उसने बताया कि 14 जुलाई को शाम साढे तीन बजे ड्राइवर मसूरी से सवारियों को लेकर आ रहा था। जब वह राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान से आगे मोड पर वर्षा के कारण पानी एकत्रित हो रखा था जिसके कारण ड्राइवर ने टैक्सी की गति को कुछ कम कर दिया। तभी पीछे से आ रही एक कार मारूति इको ने उसकी टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी जिसके कारण टैक्सी क्षतिग्रस्त हो गयी। दूसरी कार से उसका ड्राइवर अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया तथा उन्होंने उसके ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। ड्राइवर ने जब फोन कर पुलिस को बुलाना चाह तो हमलावरों ने उसको ऐसा नहीं करने दिया और फोन कर अपने चार पांच अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। जब कार में बैठी सवारियों ने बीच बचाव कराने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह से उसके ड्राइवर न कार को भगाकर अपनी व सवारियों की जान बचायी लेकिन हमलावरों ने उनको पीछा कर बहल चैक के पास टैक्सी को रोककर टैक्सी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसके बाद उसने राजपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसकी कोई सुनवायी नहीं हुई। जिसके बाद 20 जुलाई को उसने एससपी कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

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