चैत्र नवरात्रों के चलते ऊना में दस अप्रैल तक लागू रहेगी धारा-144

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ऊना: माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्रों की पूजा के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी।

जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्य लोगों द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

उपायुक्त ने कहा कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री अपना पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें।

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