चीनी मांझे से मौत हुई तो दर्ज होगा हत्या का केस, सीएम योगी का सख्त निर्देश

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को पूरे प्रदेश में व्यापक छापेमारी अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। इस संबंध में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। चाइनीज मांझे की बिक्री पर न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) पहले ही पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं।

इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में चोरी-छिपे इसकी बिक्री जारी है, जो पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। प्रतिबंध के बावजूद चीनी मांझे की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ के बाजारखाला क्षेत्र में चीनी मांझे की चपेट में आने से एक युवक की मौत के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चीनी मांझे के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को निर्देशित किया है कि प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि इस जानलेवा मांझे से होने वाली घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

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