बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड, तीनों आरोपी दोषी करार

3
0 0
Read Time:2 Minute, 29 Second

कोटद्वारः अंकिता भंडारी हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों आरोपी दोषी करार हुए है। आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली है। पिछले 3 सालों से इस मामले में फैसले का इंतजार किया जा रहा था। दरअसल, बीती 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था। उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था।

आज यानी 30 मई को कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों के खिलाफ 302, 201, 354, धाराएं लगी हुई थी। जिसमें आरोपी दोषी पाए गए है। कोर्ट ने आरोपियों के लिए सजा का ऐलान किया है। आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली है। जबकि अंकिता के पिता ने अपनी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की थी।

आपको बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की 18 सितंबर 2022 को कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार किसी बात को लेकर अंकिता और पुलकित में विवाद हो गया था। जिसके बाद पुलकित ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में कथित तौर पर धक्का दे दिया था। नहर से अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You may have missed

en_USEnglish