नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल के खिलाफ ईडी का नोटिस

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नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है, ताकि यह तय किया जा सके कि कोर्ट को चार्जशीट स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। अब नोटिस के जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट सम्मन जारी करने पर फैसला लेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों का पक्ष सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दिया गया है।

अभी केस की मेरिट्स पर बहस नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी केस के तथ्यों की गुणवत्ता (मेरिट्स) पर बहस नहीं होगी। ईडी ने कहा कि अगर मामले में आरोपियों और सह-आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले कि सुनवाई निष्पक्ष हो। अब मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए या नहीं।

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