धामी सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड किया अनिवार्य

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देहरादून: 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के मद्देनजर सरकार ने सुरक्षा उपायों के तहत 13 या अधिक यात्रियों को ले जाने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया। अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को पूरे तीर्थयात्रा सीजन के लिए वैध ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे ; अन्य राज्यों के लोगों को केवल 15 दिनों के लिए वैध कार्ड प्राप्त होंगे। ग्रीन कार्ड बनाने का काम भी शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रावत सिंह कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की तैयारियों में लगा हुआ है।

इसके लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। वाहन चालक को पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने में निपुण होना चाहिए। विभाग के तकनीकी अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है। वाहन चालक के पास वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, परमिट से संबंधित सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है। चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए अब हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य कर दिया गया है । इसके लिए वाहन चालक को ऑनलाइन आवेदन कर टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट फार्म मिलने पर उसे संभागीय परिवहन या सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आवेदक की पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने की दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। टेस्ट में पास होने वालों के लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट दर्ज होगा। अन्य निर्देशों के अलावा अधिकारियों ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अधिकारी ने बताया कि वाहन के पीछे त्रिकोणीय रेडियम बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

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