अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर, दो प्रतिष्ठानों पर लटका सील का ताला

1
0 0
Read Time:4 Minute, 5 Second

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। सोमवार को डोईवाला में पांच स्थानों पर करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। वहीं, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने पर दो प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

डोईवाला में पांच जगह चला अभियान
एमडीडीए की टीम ने घिसरपट्टी, बुल्लावाला मार्ग, कुड़कावाला और काम्बोज कॉलोनी सहित डोईवाला क्षेत्र के पांच स्थलों पर कार्रवाई की। यहां बिना स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमति के प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। घिसरपट्टी में राजू, बाबू, रोशन और मुकुल तोमर की ओर से करीब 15 से 20 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही थी। बुल्लावाला मार्ग पर कुड़कावाला स्थित बीएसएफ हाउस के निकट इमरान एवं अन्य की करीब 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। इसी तरह भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर-6, बुल्लावाला में बलदेव सिंह की करीब पांच बीघा भूमि और काम्बोज कॉलोनी में नत्थी सिंह, यशपाल, हेमंत पंचोली एवं अन्य की करीब 30 से 35 बीघा भूमि पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अवैध प्लॉटिंग के साथ व्यावसायिक निर्माणों पर भी प्राधिकरण ने शिकंजा कसा। मैगी प्वाइंट में जगदीश चैहान के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। वहीं, पुरुकुल रोड स्थित ईडन वेलनेस एंड हॉस्पिटेलिटी में संजीव बोहरा की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भूमि पर प्लॉटिंग से पहले ले-आउट स्वीकृत कराना और निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने आमजन से अपील की कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमतियों की जांच जरूर करें। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना अनुमति प्लॉटिंग करने और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
en_USEnglish