हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में दो महिला अधिवक्ता मनोनीत

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शिमला। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में दो महिला अधिवक्ताओं को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवयानी शर्मा और अधिवक्ता राजविंदर कौर संधू को राज्य बार काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह मनोनयन सर्वोच्च न्यायालय के चार अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में किया गया है। यह आदेश योगमाया एम.जी. बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य मामले में आया था। इसके बाद राज्य बार काउंसिल में महिला सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राज्य बार काउंसिलों को महिला सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

हिमाचल प्रदेश में इन दोनों नामों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद सहमति दी। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश की सहमति और बार काउंसिल के साथ विचार-विमर्श के बाद 15 सितंबर 2026 को दोनों नामों पर निर्णय लिया गया।

बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इससे पहले सात जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर काउंसिल के 18 निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किए थे। अब उसी प्रक्रिया की अगली कड़ी में दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिलों के निर्वाचित सदस्यों को महिला अधिवक्ताओं के नामों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने और उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने को कहा था। इसमें महिला अधिवक्ताओं की वरिष्ठता, अनुभव, पेशेवर स्थिति, ईमानदारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं पर विचार करने की बात कही गई थी।

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल की ओर से जारी अधिसूचना को प्रदेश के महाधिवक्ता अनुप रतन, वरिष्ठ अधिवक्ता की मंजूरी के बाद आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। इसके साथ ही देवयानी शर्मा और राजविंदर कौर संधू के बार काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

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