(बजट) एक अप्रैल से लागू होगा आयकर अधिनियम 2025: सीतारमण
नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। सीतारमण ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को 01 अप्रैल से लागू किया जाएगा और इसके नियम तथा ‘टैक्स रिटर्न’ फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। हालांकि, केंद्रीय बजट में स्टैंडर्ड डिक्डशन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। बजट 2026-27 में कर कानूनों में किए गए बदलावों को इस नए कानून में शामिल किया जाएगा। नए आयकर कानून में वित्त वर्ष और आकलन वर्ष की जगह अब नया टर्म कर वर्ष (Tax Year) का इस्तेमाल किया जाएगा।
सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इसे (प्रत्यक्ष कर संहिता) रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि सरलीकृत आयकर नियमों और फॉर्म को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा, जिससे करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।’’
वित्त मंत्री ने छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए जुर्माने की राशि पर करदाताओं पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
