पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे, उच्च न्यायालय ने मांगा सरकार से जवाब

नैनीतालः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में उत्तराखंड सरकार घिर गई है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव और उसमें प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली मदन सिंह समेत आधा दर्जन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष अन्य जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में समाप्त हो गया है। सरकार चुनाव कराने में विफल रही और उनमें प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। निवर्तमान ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक घोषित कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार प्रशासकों का दुबारा कार्यकाल बढ़ाने जा रही है।
वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण के निर्धारण को लेकर विलंब हुआ है। सरकार ने इसके लिए 25 मार्च,2025 को अधिसूचना जारी कर दी थी। सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई। दूसरी ओर राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है और मतदाता सूची भी तैयार कर ली गई हैं। उसे सरकार की हरी झंडी का इंतजार है।
अंत में अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि वह बताएं कि कब तक चुनाव कराए जा सकेंगे। इस मामले में खंडपीठ आगामी 20 मई यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी।