राजपुर रोड स्थित अंग्रेजी शराब का ठेका स्थाई रूप से निलंबित

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देहरादून: राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को अब स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। सचिव उच्च शिक्षा डा रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजपुर रोड के इस शराब ठेके को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। आबकारी आयुक्त  हरि चंद ने सुनवाई के दौरान शराब का ठेका बन्द करने पर स्टे लगा दिया था, लेकिन शासन ने माना कि शराब का ठेका उस जगह नहीं होना चाहिए। सचिव उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा रंजीत कुमार सिन्हा के आयुक्त आबकारी को दिए गए आदेश के अनुसार जांच में यह तय हो चुका है कि ओपल लॉज विल्डिंग, राजपुर रोड़ में स्थित शराब के ठेके पर खुले में शराब पिलाई जाती है, जिससे स्थानीय निवासी महिलाओं, बुजुर्गों एवं अन्य में अत्यन्त आक्रोश, नाराजगी है। दुकान के निरीक्षण में भी कई अनियमितताएं पायी गयी थी, जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी, देहरादून ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए उक्त शराब के ठेके का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। सचिव ने कहा कि यह शराब का ठेका राजकीय महिला इंटर कॉलेज, राजपुर रोड़ से मात्र 100 मी० की दूरी व अन्य शिक्षण संस्थानों से भी 200 मी० की दूरी पर स्थित है, जिससे कि शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। इसलिए छात्र-छात्राओं के हित में इस ठेके को या तो अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए अन्यथा लाइसेंस स्थायी रूप में निलंबित रखा जाये।

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