बच्चों की टीसी रोकने पर स्कूल पर होगी कार्रवाई

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देहरादून: उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बच्चों की टीसी (ट्रांसफर सर्टीफिकेट) को लेकर लिया गया है। अब कोई स्कूल फीस जमा नहीं होने पर बच्चों की टीसी रोक नहीं सकता है।

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि यदि कोई स्कूल (चाहे सरकारी हो या निजी) फीस जमा नहीं होने पर बच्चों की टीसी देने से मना करता है तो उक्त स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। फीस मामले पर बच्चों की टीसी नहीं रोकी जा सकती है।

उन्होंने शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम लिखा साइन बोर्ड लगवाएं। साथ ही साइन बोर्ड में आयोग की ईमेल आईडी और सदस्यों के मोबाइल नंबर भी लिखा होना चाहिए।

दरअसल, मसूरी क्षेत्र में एक निजी स्कूल ने फीस जमा नहीं होने पर बच्चे को टीसी देने से मना कर दिया था उन्होंने मसूरी क्षेत्र में टीसी रोकने वाले एक निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने उक्त स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

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