यूपीसीएल के आदेश पर अब घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल मिलने का नया प्रावधान लागू

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देहरादून: यूपीसीएल के नए आदेश जारी कर दिए हैं। जहां घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने बिजली का बिल भेजा जाएगा। अभी तक हर दो महीने में बिलिंग होने का प्रावधान लेकिन अब विद्युत नियामक आयोग के दिशानिर्देश पर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने आदेश जारी किए हैं। 

यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिलिंग करने के निर्देश दिए थे। पहले चरण में विद्युत वितरण खंड नगरीय हरिद्वार, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा, विद्युत वितरण खंड प्रथम रुद्रपुर के अधीन चार किलोवाट भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल दिए जाएंगे।

जिन उपभोक्ताओं की मार्च 2023 में बिलिंग की गई थी, उनकी अगली बिलिंग दो महीने के आधार पर मई में बिलिंग की जाएगी। इसी तरह जिन उपभोक्ताओं की अप्रैल में बिलिंग की गई है, उन्हें जून महीने में दो महीने की बिलिंग की जाएगी। इसके बाद जुलाई महीने से सभी उपभोक्ताओं को हर महीने बिल दिए जाएंगे।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत वितरण खंड केंद्रीय देहरादून और ऋषिकेश के अधीन आने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक आधार पर बिलिंग करने के आदेश पहले जारी किए गए थे।

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