दुष्कर्म के आरोपित युवक को 20 वर्ष की कैद और 75 हजार जुर्माना
हरिद्वार: किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज अंजली नौलियाल ने आरोपित युवक को दोषी पाया है।विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि आठ जुलाई 2020 में कनखल क्षेत्र से 17 वर्षीय पीड़ित छात्रा लापता हो गई थी।काफी तलाश करने के बाद भी अपह्त छात्रा का पता नहीं चला। जिसपर पीड़ित छात्रा के परिजनों ने कनखल पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के कई दिनों के बाद पुलिस ने पीड़ित छात्रा को आरोपित युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताते हुए युवक पर अपहरण कर कार से रुड़की व मेरठ ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी अनस पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला फजलपुर अनूपनगर थाना कंकरखेड़ा जिला मेरठ के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोपी अनस के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से छह गवाह पेश किए।
अपर जिला जज ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में प्राप्त अर्थदंड धनराशि में से 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।साथ ही, निर्णय की एक कॉपी स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर निर्भया फंड से उचित प्रतिकर धनराशि दिलाने के निर्देश दिए हैं।