अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई 28 मार्च को

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उत्तराखंड:  उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में आज शनिवार को कोटद्वार एडीजे कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी है। पुलिस आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान विभिन्न संगठन कोर्ट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं, जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंची कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प शुरू हो गई। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर लिया।

बीते 15 मार्च को एक आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया था। लेकिन नियमित केस में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी गई थी। आज आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा।

18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

अनैतिक कार्य का बनाया जा रह था दबाव : वनंत्रा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट जॉब करने वाली पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी से अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस बीच किसी वीआईपी के भी रिसोर्ट में आने की बात सामने आई थीं। आरोप है कि अंकिता के मना करने पर आरोपियों ने उसे नहर में धक्का देकर मार दिया।

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