पट्टे की जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने के मामले में बेटे ने किया मां सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज

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देहरादून: पट्टे की जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने के मामले में बेटे ने ही मां के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित व्यक्ति ने शहर कोतवाली में शिकयत दर्ज कर पटृटे की जमीन को दान की जमीन बताकर हड़पने का अरोप लगा अपनी मां सहित पांच लोगों के खिलाफ नाम जद शिकायत दर्ज कराई है।

मामले के मुताबिक चंदर सिंह सभरवाल निवासी वसंत कुंज, नई दिल्ली ने शिकायत दर्ज कर कहा है कि उनकी मां ने पट्टे की जमीन को दान की दिखाकर हड़प लिया है। चंदर का कहना है कि उनके पिता इंदर सेन सभरवाल को मंहत लक्ष्मण दास ने नेशनल रोड लक्ष्मण चौक स्थित संपत्ति पट्टे पर दी थी। इस संपत्ति में इंदर सेन सभरवाल मकान बनाकर रहने लगे। चंदर सभरवाल ने पुलिस को बताया कि उनकी माता कुलवंती देवी ने इस संपत्ति के आधे हिस्से का मालिकाना हकदार बनाने के लिए 1968 में कोर्ट में अपील की थी।

इसके बाद पिता ने आपत्ति दाखिल करते हुए बताया था कि वह इस संपत्ति के मालिक नहीं है। इसलिए पट्टाधारक होने की वजह से उनके पास संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट में कुलवंती देवी को इस संपत्ति के आधे भाग की काबिज व सहपट्टाधारक बनाने का आदेश हुआ।

इस बीच 2003 में पिता इंदर का देहांत हो गया। शिकायतकर्ता चंदर का आरोप है कि उनकी मां कुलवंती देवी ने न्यायाधीश के आदेशों की अवहेलना की है। इसका उन्होंने झूठा दानपत्र बनवा लिया और जमीन हड़प ली।

जिसके चलते चंदर सिंह सभरवाल ने रविंद्र सभरवाल, नीलम सभरवाल, कनिका सभरवाल और कुलवंति देवी निवासी नेशनल रोड, लक्ष्मण चौक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है।

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