बिना किसी सूचना के स्कूल बंद करने पर प्रधानाध्यापक निलंबित
श्रीनगर: विकास खंड पौड़ी के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बिना किसी सूचना और कारण के स्कूल बंद किए जाने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के स्कूल का औचक निरीक्षण किए जाने पर यह खुलासा हुआ। डीईओ बेसिक पौड़ी नागेंद्र बर्त्वाल ने प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें बीईओ कार्यालय पौड़ी संबंद्ध कर दिया है। उन्होंने बताया कि निलंबित प्रधानाध्यापक को आरोप पत्र भेजा गया है। जिसका जवाब मिलने पर मामले में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी नागेंद्र बर्त्वाल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चरधार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चरधार, राप्रावि केसुंदर का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने राप्रावि क्यार्क व जीआईसी क्यार्क का भी निरीक्षण किया। जहां शिक्षण कार्य, शिक्षकों की उपस्थिति, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सहित अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं।
डीईओ बेसिक पौड़ी बर्त्वाल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंडी जसकोट का निरीक्षण भी किया। वहां स्कूल बंद मिला। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से पता किया, तो पाया कि स्कूल सुबह से ही बंद पड़ा है।
डीईओ बेसिक पौड़ी नागेंद्र बर्त्वाल ने बताया कि राप्रावि सिंडी जसकोट में तीन बच्चे अध्ययनरत हैं। लेकिन प्रधानाध्यापक (एकल शिक्षक) द्वारा बिना किसी सूचना व कारण के स्कूल बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंद्ध में प्रधानाध्यापक ने कोई सूचना नहीं दी थी।
ये उत्तराखंड कर्मचारी सेवा नियमावली, नौनिहालों की शिक्षा, विभागीय कामकाज के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर बीईओ पौड़ी कार्यालय संबंद्ध कर दिया गया है. डीईओ बेसिक बर्त्वाल ने बताया कि निलंबित प्रधानाध्यापक को आरोप पत्र भेज दिया गया है। जिसका जवाब मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।