पाकिस्तान: अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का दिया आदेश, नाटकीय तरीके से किया गिरफ्तार

0 0
Read Time:2 Minute, 53 Second

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को भ्रष्टाचार के एक मामले में भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। मीडिया की खबरों के अनुसार, अदालत ने एजेंसी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार करने के खिलाफ चेतावनी दी।

 ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार में कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के इलाही को अदालत में पेश करने में विफल रहने पर लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचएस) के न्यायमूर्ति अमजद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को रिहा करने का फैसला सुनाया। खबर में कहा गया, ‘‘एलएचएस ने आदेश दिया कि वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज इलाही को तुरंत रिहा करें।’’

एनएबी और पंजाब प्रांत की सरकार के आचरण पर नाखुशी जताते हुए न्यायमूर्ति रफीक ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उच्च न्यायालय को कमतर किया जा रहा है। उन्होंने अदालत के आदेश की अवहेलना करके की गई इस गिरफ्तारी की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘अदालत के साथ पिंग-पांग (टेबल टेनिस) खेलना बंद करें।’’

इलाही (77) उन पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं में शामिल हैं, जिन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में अर्धसैनिक बलों द्वारा पार्टी प्रमुख इमरान खान को ले जाने के विरोध में नौ मई को हुए दंगों के बाद पीटीआई नेतृत्व के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पहली बार एक जून को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए बार-बार उनकी रिहाई से इंकार किया गया। पीटीआई अध्यक्ष की ताजा गिरफ्तारी, सड़क परियोजनाओं का ठेका दिलाने की एवज में कथित तौर पर घूस लेने के मामले में 14 अगस्त को एनएबी द्वारा की गई थी।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %