हिमाचल हाईकोर्ट के जेलों में खाली पदों को जल्द भरने के आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जेलों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कारागार और सुधार सेवा विभाग में 178 पद रिक्त हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भर्ती एजेंसियों लोक सेवा आयोग हो या कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश देने को कहा है कि एक माह के भीतर इन पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने देश भर की 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर जनहित याचिका के रूप में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कारागार एवं सुधार सेवा विभाग, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 762 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 584 पद भरे हुए हैं, लेकिन विभिन्न श्रेणियों के 178 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने कैदियों को प्रत्येक रविवार को एक मिठाई देने के फैसले को लागू करने पर संतोष व्यक्त किया।