लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक और युवती को सुरक्षा देने के आदेश

0 0
Read Time:2 Minute, 24 Second

हरिद्वार: विशेष समुदाय के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की सुरक्षा का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंचा गया। हाईकोर्ट ने हरिद्वार पुलिस को प्रेमी युगल (युवती और युवक) को सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
 हरिद्वार जिले के लक्सर की एक युवती ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में युवती ने कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ बीते दो सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इस दौरान वो गर्भवती भी हो गई। दोनों अगले महीने शादी करने जा रहे हैं, लेकिन उनके परिजन उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

युवती का आरोप है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसका प्रेमी हरिद्वार में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। प्रेमी युगल ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने लक्सर कोतवाली की प्रभारी निरीक्षक को अगले छह सप्ताह तक सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि छह सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद प्रभारी निरीक्षक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की समीक्षा कर निर्णय ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अन्य प्रेमी युगल को उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बारे में लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज गैरोला ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश मिले हैं. न्यायालय के आदेश पर प्रेमी युगल को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %