नगर निगम ने ताजमहल को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाउस टैक्स का भेजा नोटिस
आगरा: आगरा नगर निगम ने ताजमहल को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 1.47 लाख रुपए का बकाया हाउस टैक्स का नोटिस भेजा है। बकौल नोटिस, 15 दिनों के भीतर टैक्स नहीं जमा किया गया तो कुर्की वॉरंट भेजा जाएगा। एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक, देश के किसी भी स्मारक पर टैक्स नहीं लगता और यह निगम के अधिकारियों की गलती है।
यूपी का आगरा स्थित ताज महल दुनियाभर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां हर रोज लाखों पर्यटक आते हैं। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। ताजा मामला ये है कि आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक नोटिस जारी किया है।
विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल और अन्य स्मारक एत्माद्दौला को हाउस टैक्स भरने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्किल को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि करीब 1.47 लाख रुपये भरिए नहीं तो कुर्की के लिए तैयार रहिए। आगरा नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स को लेकर जारी नोटिस करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है।
इस मामले में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्किल के अधीक्षक आरके पटेल का कहना था कि नगर निगम एएसआई संरक्षित किसी भी इमारत को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। गलती से उनकी तरफ से यह नोटिस जारी किया गया होगा। अधीक्षक आरके पटेल ने कहा कि किसी भी एएसआई संरक्षित स्मारक पर हाउस टैक्स नहीं लगता है और इसका बकायदा एक्ट में अलग प्रावधान है।
आरके पटेल ने बताया कि यह नोटिस हमारे संज्ञान में आया है। इसके लिए हम नगर निगम के अधिकारियों को चिट्ठी लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में नगर निगम के अधिकारी कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं लेकिन जानकारी सामने आई है कि नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूलने के लिए जिस निजी कंपनी से करार किया है उसके कर्मचारियों द्वारा इस तरह की गड़बड़ी की गई है। लेकिन जिस तरह से हाउस टैक्स नहीं जमा करने पर कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी ताजमहल को लेकर दी गई है। उससे सवाल खड़े होते हैं कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स वसूलने को लेकर किस तरह से अनियमितताएं बरती जा रही है।