मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामलाःराज्य सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी
देहरादून: प्रदेश केे कृषि मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश सतर्कता की अदालत ने मंत्री परिषद से निर्णय लेने को कहा है। विशेष विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री परिषद को आठ अक्टूबर तक न्यायालय को अवगत को कहा है। वहीं न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।अब कोर्ट को मामले में कैबिनेट के फैसले का इंतजार है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है।उत्तराखण्ड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने मांग उठाई है कि मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेते हुए इस जांच को बैठाए। करन माहरा ने कहा कि सुचिता और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के लिए यह परीक्षा की घड़ी है और अब देखना है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी को पद से त्यागपत्र दिलाते हुए इस मामले की जांच बैठाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कृषि मंत्री विवादों के घेरे में आ गए हैं, उनका शक्तिमान से विवादों का सफर शुरू हुआ था, उसके बाद सैन्य धाम के मामले को लेकर भी लगातार खबरें आती रही और अब आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी जांच होनी है। कांग्रेस ने कहा कि यह मामला बड़ा गंभीर है. न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा की है कि सरकार इस पर निर्णय लें, उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले विपक्ष के नेताओं पर लगे होते तो अब तक केंद्रीय जांच एजेंसियां उस विपक्ष के उन नेताओं को जेल में डाल चुकी होती।