निकाय प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खोलने के निर्देश

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देहरादून: सचिव राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड राहुल कुमार गोयल द्वारा बताया गया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार/प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता नामांकन करने से कम से कम एक दिन पहले खोले जाने के निर्देश दिये गये थे।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड  द्वारा बताया गया इस संबंध में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये हैं कि निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व खोले जाने की व्यवस्था को संशोधित करते हुए यदि कोई प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक खाता खोलने में असमर्थ रहता है तो संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशी से नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त कर लेंगे किंतु ऐसे प्रत्याशी से बैंक खाता खोलने संबंधी अभिलेख नाम-निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि बैंक खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है।

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