नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
नई टिहरी: विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) एवं जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिये हैं।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि 30 मई 2019 को नैनबाग क्षेत्र के एक गांव के विपिन पंवार (32) पुत्र महिपाल सिंह पंवार जो अपने गांव में ही परचून की दुकान चलता है,उसने अपने ही गांव की एक नौ वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय नाबालिग के पिता गांव में ही ध्याडी-मजदूरी पर गये हुए थे। दोपहर को नाबालिग के पिता जब घर खाना खाने आये, तो उनकी बेटी रो रही थी,उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा की बेटी क्यों रो रही है, तो उनकी पत्नी ने बताया कि गांव में परचून की दुकान चलाने वाले विपिन ने दुकान के पास बने कमरे में उनकी बेटी के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया है।
नाबालिग के पिता ने उसी दिन थाना कैंपटी में अभियुक्त विपिन के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई। घटना स्थल पर जाकर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की और साक्ष्य एकत्रित कर अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। मामले में सीओ स्वप्न किशोर सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। मेडिकल जांच रिपोर्ट में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर नेगी ने मामले में 13 गवाह और 22 साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्त के खिलाफ कठोर सजा की मांग की। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी रकम पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश भी दिये।