विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 1% ब्याज पर ऋण देगी हिमाचल सरकार

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शिमलाः मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल में चार लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र अब अपनी उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

28 वर्ष की आयु तक के छात्र मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत एक प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

सुक्खू ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि इस ऋण से रहने, खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों की भरपाई हो जाएगी। कांग्रेस सरकार के पहले बजट में घोषित 200 करोड़ रुपये की योजना को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया है कि पिछली कक्षाओं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्र पेशेवर और तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्री हासिल करने के लिए इस शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा पत्राचार या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होती है और यह केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू होगी।

छात्र सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को अनुशंसा करेंगे।

जब तक ऑनलाइन पोर्टल चालू नहीं होता है, उम्मीदवार एक निर्धारित प्रोफार्मा भर सकते हैं और स्कैन किए गए दस्तावेजों को उच्च शिक्षा निदेशक को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

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