हाई कोर्ट ने उप समन विधि को चुनौती वाली याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

0 0
Read Time:1 Minute, 36 Second

नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने शहरी विकास नियोजन एक्ट में संशोधन किए बिना आवासीय क्षेत्र का भू-उपयोग व्यवसायिक करने की सरकार की उप समन विधि को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सेवानिवृत्त टाउन प्लानर एचसी घिल्डियाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की उप समन विधि को चुनौती देते हुए कहा था कि इस विधि के अनुसार एक शासनादेश के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का वन टाइम मेजर के नाम पर भू उपयोग बदलने की अनुमति दी जा रही है और आवासीय क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दी जा रही है जबकि अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 30 के अनुसार बिना एक्ट में संशोधन किए किसी भी शहर के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं किया जा सकता।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %