हरियाणा गुरुद्वारा अधिनियम: समीक्षा याचिका दायर करेगी एसजीपीसी, हरियाणा के नेताओं ने SC के फैसले का स्वागत किया

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माउंटेन वैली टुडे वेबडेस्क: एसजीपीसी ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए 2014 के कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करेगी।

हालांकि, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हरियाणा के सिख अब राज्य में अपने मंदिरों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम कार्यालय द्वारा हिंदी में एक ट्वीट के अनुसार, हरियाणा में पूरे सिख समुदाय को बधाई दी।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिनकी सरकार के तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम अस्तित्व में आया, ने शीर्ष अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह हरियाणा में सिखों के हित में है। गौरतलब है कि हरियाणा में 52 गुरुद्वारे हैं। उनमें से पांच का प्रबंधन एचएसजीपीसी द्वारा किया जा रहा है जबकि बाकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के अधीन हैं।

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