राज्यपाल ने दंगारोधी क़ानून को मंज़ूरी दी, CM ने जताया आभार
Raveena kumari September 20, 2024
Read Time:59 Second
देहरादून: उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है।
इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।