हिमाचल प्रदेश में ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई, आदेश जारी

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में तैनात कुछ शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा कर नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ऐसे शिक्षकों पर उच्च शिक्षा निदेशालय कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस सम्बंध में आदेश जारी किये हैं। आदेश में सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन व कोचिंग संस्थाओं की कक्षाएं संचालित न नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई शिक्षक कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाता है या अपनी स्कूल के बच्चों को अपने घर पर या कहीं भी ट्यूशन करवाता है तो इसकी जांच करें और पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन पढ़ाने पर हिमाचल एजुकेशन कोड 2012 के नियम 2.7 के तहत पूरी तरह प्रतिबंध है।

निदेशालय द्वारा स्कूल प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर नजर रखें और यदि उनके ध्यान में ऐसा मामला आता है तो अपने स्तर पर इसकी जांच कर उप निदेशकों को रिपोर्ट भेजें। उप निदेशकों को इस तरह के मामलों व शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा कि यदि प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक शिक्षकों की गलती को जानबुझ कर छुपाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है तो उसकी छुट्टी के बाद या सुबह के समय निशुल्क अतिरिक्त कक्षाएं लगाएं।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि निदेशालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ शिक्षक स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने की बजाय ट्यूशन पढ़ने का दवाब बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी शिक्षकों का ट्यूशन पढ़ाना नियमों के खिलाफ है।

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