तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति ली वापस

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चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सहमति बुधवार को वापस ले ली। इसके साथ ही, यह दक्षिणी राज्य भी गैर-भाजपा शासित राज्यों की उस सूची में शामिल हो गया, जो पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। राज्य के विद्युत और मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये जाने के दिन यह कदम उठाया गया है। 

यहां गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम,1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 25) के एक विशेष प्रावधान के अनुसार सीबीआई को जांच करने के लिए जाने से पहले संबद्ध राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें कहा गया, तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आज आदेश जारी किया। इस तरह, सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। विज्ञप्ति में रेखांकित किया गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना पहले ही इस तरह के आदेश जारी कर चुके हैं। 

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