सरकार ने वाहन कबाड़ नीति को दी मंजूरी
पंजाब: राज्य सरकार ने आज पुराने वाहनों, परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को कबाड़ करने की नीति को मंजूरी दे दी। अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वालों को मोटर वाहन कर (एमवीटी) पर 15 से 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। मोटर वाहन कर पर 15-25% की छूट पुराने वाहनों (परिवहन और गैर-परिवहन) को स्क्रैप करने वालों को मोटर वाहन कर पर 15 से 25% तक छूट मिलेगी राज्य में अब तक कुल 1.28 करोड़ वाहन पंजीकृत किए गए हैं और उनमें से लगभग एक तिहाई 12-15 साल पहले पंजीकृत किए गए हैं।
ज्य की नीति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुरूप है। परिवहन वाहनों को आठ साल तक स्क्रैप किया जा सकता है जबकि गैर-परिवहन वाहनों को पंजीकरण की तारीख से 15 साल तक स्क्रैप किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद आठ साल पूरा करने से पहले स्क्रैप परिवहन वाहनों को चुनने वालों को एमवीटी पर 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी और गैर-परिवहन वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि राज्य में आठ साल (परिवहन वाहन) और 15 साल (गैर-परिवहन वाहन) से परे हजारों वाहन चल रहे हैं।
राज्य में अब तक कुल 1.28 करोड़ वाहन पंजीकृत किए गए हैं और उनमें से लगभग एक-तिहाई वाहन 12-15 साल पहले पंजीकृत किए गए थे। हालांकि नीति में पंजीकरण की तारीख से 15 साल से अधिक समय तक चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि वे अंततः प्रतिबंधित हो जाएंगे। वर्तमान में, पिछले 15 वर्षों से सेवा में चल रहे डीजल वाहनों के पुन: पंजीकरण को हतोत्साहित किया जा रहा था। वहीं पांच साल से निजी वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अभी तक पॉलिसी में कहा गया है कि स्क्रैपिंग अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी पहले ही पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा चुकी है और अन्य राज्य भी इसका पालन करेंगे। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, ‘नीति यह सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है कि केवल सड़क पर चलने लायक वाहन ही चलें। इस नीति से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जो हर साल हजारों लोगों की जान ले लेती हैं।”
2021 में, 5,871 सड़क दुर्घटनाओं में 4,589 लोगों की जान चली गई और 2,032 लोग घायल हुए। यातायात सलाहकार नवदीप असिजा ने कहा कि इस नीति से थानों में केस प्रापर्टी के रूप में पड़े लाखों वाहनों से निजात पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने थानों में पड़े वाहनों की नीलामी शुरू कर दी है। इस नीति के तहत हम पुराने वाहनों को कबाड़ करवा सकेंगे और एमवीटी पर छूट का उपयोग पुलिस विभाग के लिए नए वाहन खरीदने में कर सकेंगे।