समीर वानखेडे के विरुद्ध मामला दर्ज
मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल संचालक समीर वानखेड़े के विरुद्ध ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में झूठी जानकारी देकर शराब बिक्री व बार तथा होटल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने का मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत अन्न व औषधि प्रशासन विभाग (इक्साइज विभाग) के अधिकारी शंकर गोगावले ने शनिवार रात कोपरी पुलिस स्टेशन में दी। इस शिकायत की गहन छानबीन जारी है।
शंकर गोगावले के अनुसार समीर वानखेड़े ने 18 वर्ष से पहले ही नवी मुंबई में सदगुरु बार एंड रेस्टोरंट के नाम पर गलत जानकारी देकर शराब व स्पिरिट बेचने का लाइसेंस प्राप्त किया था। इसका पर्दाफाश महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने किया था और इसकी गहन छानबीन की मांग की थी। इसी वजह से मामले की जांच किए जाने के बाद ठाणे जिले के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने सदगुरु बार एंड रेस्टोरंट तथा शराब व स्पिरिट बिक्री का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद समीर वानखेड़े पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मामले की गहन छानबीन कोपरी पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। इस मामले में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की भी जांच की जा सकती है। इसका कारण जब समीर वानखेड़े को लाइसेंस जारी किया गया था, उस समय ज्ञानदेव ईक्साइज विभाग में अधीक्षक पद पर कार्यरत थे।
उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पद पर रहते हुई नवाब मलिक के दामाद को नशीले पदार्थ समेत गिरफ्तार किया था। जिसे बाद में जमानत मिल गई है। इसके बाद समीर वानखेड़े ने द कार्डिलिया क्रूज शिप पर छापा मारकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान को भी जमानत मिल गई है। लेकिन इसके बाद राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर मुंबई में क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते हुए कार्रवाई करने का आरोप लगाया था और उनपर गलत जानकारी देकर नवी मुंबई में शराब बिक्री तथा स्पिरिट बिक्री का लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप लगाया था।