दोस्त की हत्या के आरोपी की जमानत कोर्ट ने की खारिज

लखनऊ: साथी के साथ मिलकर अपने दोस्त की हत्या करने व शव को छिपाने के आरोपी अजय भार्गव की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। अभियुक्त पर आरोंप है कि मृतक द्वारा अभियुक्त से अपना लैपटॉप वापस मांगने पर उसने उसकी हेलमेट से सिर पर वार करके हत्या कर दी।
अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडे का तर्क था कि वादी विजय कुमार सिंह ने 21 नवंबर 2022 को बख्शी का तालाब थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका बेटा अनुराग सिंह 19 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे लैपटॉप बनवाने के लिए घर से निकला था लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो उसे फोन किया गया, फोन रिसीव ना होने पर उसे तलाशा गया, फिर भी कुछ पता नहीं चल सका।
अदालत को बताया गया कि अगले दिन बख्शी का तालाब थाने से दो सिपाही उनके बेटे की मृत्यु की सूचना देने आए तथा बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वादी जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां लोगों ने बताया कि झाड़ियों में शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था।
अर्जी के विरोध में यह भी कहा गया है कि जब थाना खैराबाद के करबलापुरम निवासी अभियुक्त अजय भार्गव को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ था तथा अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर हेलमेट से चोट पहुंचा कर हत्या की है। उसके बाद शव को किसान पथ के पास झाड़ियों में फेंक दिया। अदालत ने कहा है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है।