हिमाचल हाईकोर्ट ने सभी सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक्स से हाजिरी लगाने के दिए आदेश

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को देर से आना मंहगा पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक्स व्यवस्था को चालू करने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने एक निष्पादन याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए गए, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला के कार्यालय से अधिकारी की उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन वे अदालत में नहीं पहुंचे।

हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के बाद अपने सभी मंत्रालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार सोई हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उसने अभी तक बायोमेट्रिक उपस्थिति के निलंबन को रद्द नहीं किया है। मामले की आगामी सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

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