बाबा रामदेव को राज्य सरकार ने दिया बड़ा झटका

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देहरादून: उत्तराखण्ड के हरिद्वार जिले में स्थित पतंजलि में बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी, उत्तराखण्ड ने पतंजलि के उत्पादों को बनाने वाली दिव्य फार्मेसी को 5 दवाओं “बीपीग्रिट, मधुग्रिट, थाइरोग्रिट, लिपिडोम और आईग्रिट गोल्ड” का उत्पादन रोकने का आदेश दे दिया है। इन दवाओं का इस्तेमाल बीपी, डायबिटीज, गॉइटर, ग्लूकोमा और हाई कलेस्टरॉल जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। वहीं, इसका विरोध करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ‘आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया’ पर साजिश करने का आरोप लगाया है। बता दें, दिव्य फार्मेसी ने एक लेटर जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि द्वारा जितने भी उत्पाद व औषधियाँ बनाई जाती हैं, निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए बनाई जाती हैं।

पतंजलि की औषध निर्माण इकाई दिव्य फार्मेसी भी आयुर्वेद परम्परा में सर्वाधिक अनुसंधान व गुणवत्ता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप औषधि बनाने वाली संस्था है जिसने 500 से अधिक वैज्ञानिकों के सहयोग से प्रिंक्लिनिकल व क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको रोगी के हित के लिए देश के सामने रखा। जो आयुर्वेद के विरोधी हैं, उन्हें अपने अनुसंधान से हमेशा प्रमाण व तथ्यों के साथ जवाब दिया। चिकित्सा के नाम पर भ्रम व भय का जो व्यापार चल रहा है, उसपर सबसे ज्यादा प्रहार किसी ने किया है तो वह है पतंजलि संस्थान।

मीडिया के तहत जो जानकारी मिली है इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफियाओं की संलिप्तता दिखती है। हम किसी भी तरह इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। इस षड्यंत्र में सम्मिलित आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा उत्तराखण्ड द्वारा विभागीय दायित्व को दरकिनार करके षड्यंत्रपूर्वक जिस पत्र को लिखकर 09.11.2022 को मीडिया में प्रायोजित ढंग से प्रसारित किया, उसको अभी तक पतंजलि संस्थान को किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विभागीय स्तर पर सम्पर्क करने पर भी अभी तक कोई पत्र या सूचना उपलब्ध नहीं को गई है। मीडिया के द्वारा जिस ‘भ्रामक विज्ञापन’ की बात की जा रही है, उक्त संदर्भ में पतंजलि द्वारा लाइसेन्स अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड को पूर्व में ही दिनांक 30.09.2022 को उत्तर दिया जा चुका हैं। परन्तु अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से एकतर्फी कार्यवाही करने की सूचना मीडिया से प्राप्त हुई है।

इस संदर्भ में या तो विभाग अपनी गलती को सुधार कर जो व्यक्ति इस षड्यंत्र में सम्मिलित है, उस पर उचित कार्यवाही करे अन्यथा पतंजलि संस्थान को इससे जो संस्थागत हानि हुई है उसकी भरपाई सहित इस षड्यंत्र के जिम्मेदार व्यक्तियों को आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित करने हेतु संस्था कानूनी कार्यवाही करेगी। गौरतलब है कि, केरल के नेत्र रोग विशेषज्ञ केवी बाबू ने जुलाई में पतंजलि के दिव्य फार्मेसी की ओर से ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (ऑब्जेक्शनेबल अडवर्टाइजमेंट) ऐक्ट 1954, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ऐक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के बार-बार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। डॉक्टर केवी बाबू ने उत्तराखण्ड सरकार के लाइसेंसिंग अथॉरिटी (एसएलए) को बीते 11 अक्टूबर को एक बार फिर ईमेल माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी।

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