हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आदेश, राज्य में सिर्फ दो घंटे ही चला पाएंगे पटाखे

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शिमला: हिमाचल में लोग दिवाली की रात दो घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। इसके लिए रात आठ से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। इसके साथ ही राज्य में लोग ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। इस समय सीमा का उल्लंघन करने वालोंं के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह कदम राज्य मेंं प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर उठाया गया हैै।

इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही लोगों की भावनाओंं को ध्यान में रखकर दिवाली सहित अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखे चलाने की छूट दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रात को आठ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन ने बताया कि दिवाली वाले दिन 24 अक्तूबर को राज्य में दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही पटाख़े चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही केवल ग्रीन पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री और चलाए जाने की आज्ञा दी है।

लिथियम, बेरियम आदि ज़हरीले रसायनों वाले पटाख़े और लड़ी वाले पटाख़ों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अलावा राज्य में आधिकारिक स्थानों पर ही पटाख़ों की खरीद और बिक्री की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अपूर्व देवगन ने बताया कि दिवाली के अलावा आठ नवंबर को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व वाले दिन भी सुबह चार से पांच बजे तक एक घंटा और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटा पटाख़े चलाए जाने की इजाज़त होगी।

उन्होंंने बताया कि इसके अलावा 25-26 दिसंबर को क्रिसमस की आधी रात 11-55 से 12:30 तक 35 मिनट और नए वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर पहली जनवरी की आधी रात 11:55 से 12:30 तक 35 मिनट पटाखे चलाए जाने की इजाजत दी गई है।

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