इस वर्ष अब तक 1439 शस्त्र लाइसेंसो का हुआ निलंबन

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लखनऊ: गृह विभाग ने सोमवार उत्तर प्रदेश में गैंगेस्टर अधिनियम, शस्त्र अनुज्ञा तथा धारा 107/116 के अर्न्तगत हुई कार्यवाही की गहन समीक्षा की।

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2021 से अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा के अनुसार 7924 गैंगचार्ट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये। जिनमें से जिलाधिकारियेां की ओर से 7752 गैंग चार्ट में अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ ही 5150 आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये।

श्री अवस्थी ने बताया कि लाईसेंसी शस्त्रों के दुरूपयोग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस वर्ष अब तक 2041 शस्त्र अनुज्ञा के विरूद्व निलम्बन-निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इनमें से 1659 वाद दर्ज कर 1439 शस्त्र अनुज्ञा निलम्बित किये गये।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 107/116 द.प्र.सं. के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक हुई कार्यवाही की भी गहन समीक्षा की गयी। धारा 116(3)/117 के अन्तर्गत 232971 वादों मे 1199828 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया। साथ ही 306 व्यक्तियों द्वारा पाबन्द किये जाने के बावजूद भी शांति भंग करने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। 32 व्यक्तियों के मुचलकें व बन्धपत्र जब्त कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।

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